दोस्तों जैसा कि जानते है कि Indian Constitution Articles से संबन्धित General Knowledge Question के रुप में अक्सर सभी एकदिवसीय परीक्षा एवं सिविल सर्विसेज परीक्षा में पूछे जाते है। वैसेतो अपने अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बारे में सभी जानते हैं। लेकिन हमें ये अधिकार भारतीय संविधान – Constitution of India देता है। भारतीय संविधान के Indian Constitution Articles – अनुच्छेद कितने है और का गठन कब हुआ? यह कहा स्थित है? भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ? इसका गठन क्यों किया गया? आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं तथ्यों के बारे में व्याख्या के साथ पढ़ते है।नीचे दिये गये डाउनलोड लिंक से Indian Constitution Book PDF Download करें।
Constitution of India: भारत का संविधान क्या है?
Constitution of India -भारत का संविधान अपने नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार हैं। हाल ही में, निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है।
इसे संविधान सभा ने अपनाया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ। बी। आर। अम्बेडकर को व्यापक रूप से भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान को अपनाने के बाद, भारत संघ समकालीन और आधुनिक भारतीय गणराज्य बन गया
भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 से भारत के संविधान को लागू या प्रभावी किया गया।
भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान माना जाता हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं।
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वर्तमान समय में, भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। राष्ट्रपति केन्द्रीय कार्यपालिका का संविधानिक प्रमुख होता हैं।
26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया जाता हैं।
26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू या प्रभावी किया गया इसलिए प्रतेक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) के रूप में मनाया जाता हैं।
Indian Constitution Articles – भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भाग (Parts) | अनुच्छेद (Articles) | विवरण (Descriptions) |
भाग I | अनुच्छेद 1 से 4 तक | संघ और इसके क्षेत्र |
भाग II | अनुच्छेद 5 से 11 तक | नागरिकता |
भाग III | अनुच्छेद 12 से 35 तक | मौलिक (मूल) अधिकार |
भाग IV | अनुच्छेद 36 से 51 तक | राज्य की नीति के निदेशक तत्व |
भाग IV(A) | अनुच्छेद 51(A) | मौलिक (मूल या मूलभूत) कर्तव्य |
भाग V | अनुच्छेद 52 से 151 तक | संघ (Union) |
अनुच्छेद 52 से 78 तक | कार्यपालिका | |
अनुच्छेद 79 से 122 तक | संसद | |
अनुच्छेद 123 | राष्ट्रपति के विधायी अधिकार | |
अनुच्छेद 124 से 147 तक | संघ की न्यायपालिका | |
अनुच्छेद 148 से 151 तक | भारतीय नियंत्रक एवं महालेखाकार | |
भाग VI | अनुच्छेद 152 से 237 तक | राज्य |
अनुच्छेद 152 | सामान्य (परिभाषा) | |
अनुच्छेद 153 से 167 तक | कार्यपालिका | |
अनुच्छेद 168 से 212 तक | राज्य विधानमंडल | |
अनुच्छेद 213 | राज्यपाल के विधायी अधिकार | |
अनुच्छेद 214 से 231 तक | राज्यों के उच्च न्यायालय | |
अनुच्छेद 233 से 237 तक | अधीनस्थ न्यायालय |
भाग VII | अनुच्छेद 238 | पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य |
भाग VIII | अनुच्छेद 239 से 242 तक | संघ राज्य क्षेत्र |
भाग IX | अनुच्छेद 243 से 243(O) तक | पंचायत |
भाग IX(A) | अनुच्छेद 243(P) से 243(ZG) तक | नगरपालिकाएं |
भाग IX(B) | अनुच्छेद 243(ZH) से 243(ZT) तक | सहकारी समितियां |
भाग X | अनुच्छेद 244 और 244(A) | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों |
भाग XI | अनुच्छेद 245 से 263 तक | संघ और राज्यों के बीच संबंध |
अनुच्छेद 245 से 255 तक | विधायी संबंध | |
अनुच्छेद 256 से 263 तक | प्रशासनिक संबंध |
भाग XII | अनुच्छेद 264 से 300(A) तक | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं और वाद |
अनुच्छेद 264 से 291 तक | वित्त | |
अनुच्छेद 292 और 293 तक | उधार | |
अनुच्छेद 294 से 300 तक | संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद | |
अनुच्छेद 300(A) | संपत्ति का अधिकार | |
भाग XIII | अनुच्छेद 301 से 307 तक | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम |
भाग XIV | अनुच्छेद 308 से 323 तक | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं |
अनुच्छेद 308 से 314 तक | सेवाएं | |
अनुच्छेद 315 से 323 तक | लोक सेवा आयोग | |
भाग XIV(A) | अनुच्छेद 323(A) और 323(B) तक | अभिकरण |
भाग XV | अनुच्छेद 324 से 329 तक | चुनाव (निर्वाचन) |
भाग XVI | अनुच्छेद 330 से 342 तक | कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध |
भाग XVII | अनुच्छेद 343 और 351 तक | राजभाषा |
अनुच्छेद 343 और 344 | संघ की भाषा | |
अनुच्छेद 345 से 347 तक | प्रादेशिक (राज्य) भाषाएं | |
अनुच्छेद 348 और 349 | उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा | |
अनुच्छेद 350 और 351 | विशेष निर्देश | |
भाग XVIII | अनुच्छेद 352 और 360 | आपात उपबंध |
भाग XIX | अनुच्छेद 361 और 367 | प्रकीर्ण |
भाग XX | अनुच्छेद 368 | संविधान के संशोधन |
भाग XXI | अनुच्छेद 369 और 392 | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध |
भाग XXII | अनुच्छेद 393 और 395 | संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन |
Constitution of India: भारत का संविधान-कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद (Articles) | विवरण (Descriptions) |
1 | संघ का नाम और क्षेत्र |
2 | नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना |
3 | नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन |
12 | मूल अधिकार से सम्बंधित परिभाषा |
13 | मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां |
14 | विधि के समक्ष समानता |
15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद-भाव का निषेध |
16 | सार्वजनिक रोजगार (लोक नियोजन) में अवसर की समानता |
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17 | अस्पृश्यता का अंत |
18 | उपाधियों का अंत |
19 | स्वतंत्रता के कुछ अधिकारों का संरक्षण |
19a | बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता |
19b | शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता |
19c | समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता |
19d | पूरे भारत में कही भी आने-जाने और घूमने की स्वतंत्रता |
19e | भारत देश के किसी भी हिस्से में बसने और निवास करने की आजादी |
19f | संपत्ति का अधिकार को अब अनुच्छेद 300a के अंतर्गत कर दिया गया हैं| |
19g | किसी भी रोजगार और व्यापर करने की स्वतंत्रता |
20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण |
21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण |
21a | शिक्षा का अधिकार |
22 | कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण |
23 | मानव तस्करी और जबरन जबरन श्रम का निषेध |
24 | कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध |
25 | अंत:करण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता |
26 | धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता |
29 | अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा |
32 | वृत्स सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार |
44 | समान नागरिक संहिता |
50 | कार्यकारी से न्यायपालिका के पृथक्करण |
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51 | अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन |
51A | मौलिक कर्तव्यों |
72 | अनुदान माफ़ी आदि के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां |
76 | भारत के अटॉर्नी जनरल |
78 | प्रधान मंत्री के कर्तव्य |
85 | संसद, प्रलोभन और विघटन के सत्र |
93 | लोकसभा के अध्यक्ष और उप सभापति |
100 | घरों में वोटिंग |
105 | संसद के सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि |
106 | संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते |
108 | संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
109-110 | मनी बिल |
112 | बजट |
123 | संसद में अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति |
127 | सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति |
139 | सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कुछ लिखने के लिए शक्तियां |
141 | सभी न्यायालयों पर सुप्रीम कोर्ट का कानून बाध्यकारी |
148-149 | भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक |
155 | गवर्नर की नियुक्ति |
161 | अनुदान क्षमा करने के लिए गवर्नर्स की शक्ति इत्यादि |
165 | राज्य के लिए वकील-जनरल |
167 | मुख्यमंत्री के कर्तव्य |
224 | उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति |
224A | उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति |
226 | लिखने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति |
280 | वित्त आयोग |
312 | अखिल भारतीय सेवाएं |
324 | चुनाव आयोग |
335 | एससी और एसटी सेवा और पदों का दावा |
343 | आधिकारिक भाषा |
352 | राष्ट्रीय आपातकाल |
356 | राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन |
360 | वित्तीय आपातकाल |
368 | संविधान में संशोधन के लिए संसद की शक्ति |
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